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चम्बा ! जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में आज पंचायत समिति सभागार चंबा में विधिक सेवाएं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।विधिक सेवा प्राधिकरण में मुख्य रूप से उपस्थित नगर परिषद के पार्षदों को विभिन्न कानूनी सहायता बारे जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मकता लाने के लिए महिला वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने मनौ- चिकित्सा एक्ट 1987 के बारे में विशेष तौर पर विस्तृत जानकारी दी।वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए ।उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण तीन लाख से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाले लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। पात्र व्यक्ति प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त कानूनी सुविधा का लाभ उठा सकता है।शिविर में अधिवक्ता नवीन सिंह ठाकुर ने मौलिक अधिकारों,समाजिक न्याय,राजनीतिक न्याय के बारे में जानकारी दी।इस अवसर पर अध्यक्ष नगर परिषद नीलम नैयर,उप अध्यक्ष सीमा कश्यप सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
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