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चम्बा ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में लाहल गांव में राजस्थान के कोटा से आए हुए 47 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत भरमौर प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर लाहल मुहाल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है | उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाहल मुहाल को कंटेनमेंट जोन तथा गांव खणी, खलेली, चांगुई, कुट, ब्राह्मणी, व आंडो को आगामी आदेशों तक बफर जोन घोषित कर दिया गया है| पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हुए सभी प्राइमरी कांटेक्ट के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए हैं , उक्त कंटेनमेंट जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भरमौर चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 ए पर वाहनों की आवाजाही बनी रहेगी लेकिन उक्त स्थल पर वाहन नहीं रुकेंगे सड़क मार्ग लाहल के पास दोनों और पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे जो की कड़ी निगरानी रखेंगे, कंटेनमेंट जोन में प्रवेश व निकासी प्रतिबंधित करने के लिए भी पुलिस बल तैनात रहेगी। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं देने के लिए खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सचिव के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी | क्षेत्र में पेयजल व बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से रहेगी |कंटेनमेंट जोन में आवश्यक प्रवेश व निकासी के समय वाहनों को सेनीटाइज किया जाएगा | बहरहाल लाहल को कंटेनमेंट जोन तथा इसके आसपास के 6 गांव को बफर जोन घोषित कर दिया गया है |उपमंडल अधिकारी नागरिक ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति के प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट के सैंपललिंग में कोई और केस नहीं आता है तो अवधि 14 दिन तक रहेगी अगर केस बड़े तो समय अवधि भी बढ़ सकती है |
चम्बा ! जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में लाहल गांव में राजस्थान के कोटा से आए हुए 47 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत भरमौर प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर लाहल मुहाल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है |
उपमंडल अधिकारी नागरिक भरमौर ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाहल मुहाल को कंटेनमेंट जोन तथा गांव खणी, खलेली, चांगुई, कुट, ब्राह्मणी, व आंडो को आगामी आदेशों तक बफर जोन घोषित कर दिया गया है|
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पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हुए सभी प्राइमरी कांटेक्ट के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए हैं , उक्त कंटेनमेंट जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भरमौर चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 ए पर वाहनों की आवाजाही बनी रहेगी लेकिन उक्त स्थल पर वाहन नहीं रुकेंगे सड़क मार्ग लाहल के पास दोनों और पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे जो की कड़ी निगरानी रखेंगे, कंटेनमेंट जोन में प्रवेश व निकासी प्रतिबंधित करने के लिए भी पुलिस बल तैनात रहेगी।
आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं देने के लिए खंड विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सचिव के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई जाएगी | क्षेत्र में पेयजल व बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से रहेगी |कंटेनमेंट जोन में आवश्यक प्रवेश व निकासी के समय वाहनों को सेनीटाइज किया जाएगा |
बहरहाल लाहल को कंटेनमेंट जोन तथा इसके आसपास के 6 गांव को बफर जोन घोषित कर दिया गया है |उपमंडल अधिकारी नागरिक ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति के प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट के सैंपललिंग में कोई और केस नहीं आता है तो अवधि 14 दिन तक रहेगी अगर केस बड़े तो समय अवधि भी बढ़ सकती है |
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