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चम्बा ! प्रदेश सरकार के आदेशानुसार बाजार सुबह 9, बजे से लेकर रात्री 8, बजे तक खुले रहेंगे। इस बारे जिला उपायुक्त चम्बा, ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट का समय रात्रि 10,बजे तक का रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से रियायत दी है पर वहीं कोरोना की हरेक गाइडलाइन के पालन करने के भी आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि इस बीच कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना कार्य हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी करवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर दुकानदार और अन्य लोग भी काफी खुश है इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो जनता और दुकानदारों के हित में फैसला लिया है उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार ने कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश दिए है उसका पालन किया जायेगा। आज सुबह से ही चम्बा के बाज़ार में लोगों की गेहमागहमी दिखाई दी गांव से आये ग्रामीण लोगों ने जमकर खरीदारी की। गांव से चम्बा शहर में पहुंचे लोगों ने बताया कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और दुकान का जो पहले समय था वह ठीक नहीं था और अब जो सरकार ने जो समय में रियायत दी है वह बहुत ही अच्छा कार्य किया है हम सरकार के इस फैसले धन्यवाद करते है। करीब एक महीने से घर में बैठे दुकानदार सरकार फैसले बेहद खुश है। इन दुकानदारों ने सरकार का शुक्रिया करते हुए कहा कि पहले जो दुकान को खोलने का समय था वह ठीक नहीं था क्योंकि गर्मी के इस मौसम में कोई भी ग्राहक बाज़ार में नहीं आता है और जब ग्राहक के आने का समय होता था तो उसी समय दुकान को बंद करने के निर्देश शुरू हो जाते थे। परन्तु आज के इस फैसले से हम सभी दुकानदार खुश है ,जहां तक कोरोना की गाइड लाइन का स्वाल है हम इसका पालन अवश्य करेंगे। उपायुक्त डीसी राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए कोविड-19 आदेशों के तहत बताया कि जिला में सभी बाजारों मॉल दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोलने की तुरंत प्रभाव से अनुमति रहेगी। फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे।उन्होंने बताया कि दुकानदार और ग्राहक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेस्तरां ढाबा अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड- उपयुक्त व्यवहार के अधीन है।
चम्बा ! प्रदेश सरकार के आदेशानुसार बाजार सुबह 9, बजे से लेकर रात्री 8, बजे तक खुले रहेंगे। इस बारे जिला उपायुक्त चम्बा, ने जानकारी देते हुए बताया कि रेस्टोरेंट का समय रात्रि 10,बजे तक का रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से रियायत दी है पर वहीं कोरोना की हरेक गाइडलाइन के पालन करने के भी आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि इस बीच कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना कार्य हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी करवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर दुकानदार और अन्य लोग भी काफी खुश है इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो जनता और दुकानदारों के हित में फैसला लिया है उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि सरकार ने कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश दिए है उसका पालन किया जायेगा।
आज सुबह से ही चम्बा के बाज़ार में लोगों की गेहमागहमी दिखाई दी गांव से आये ग्रामीण लोगों ने जमकर खरीदारी की। गांव से चम्बा शहर में पहुंचे लोगों ने बताया कि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और दुकान का जो पहले समय था वह ठीक नहीं था और अब जो सरकार ने जो समय में रियायत दी है वह बहुत ही अच्छा कार्य किया है हम सरकार के इस फैसले धन्यवाद करते है।
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करीब एक महीने से घर में बैठे दुकानदार सरकार फैसले बेहद खुश है। इन दुकानदारों ने सरकार का शुक्रिया करते हुए कहा कि पहले जो दुकान को खोलने का समय था वह ठीक नहीं था क्योंकि गर्मी के इस मौसम में कोई भी ग्राहक बाज़ार में नहीं आता है और जब ग्राहक के आने का समय होता था तो उसी समय दुकान को बंद करने के निर्देश शुरू हो जाते थे। परन्तु आज के इस फैसले से हम सभी दुकानदार खुश है ,जहां तक कोरोना की गाइड लाइन का स्वाल है हम इसका पालन अवश्य करेंगे।
उपायुक्त डीसी राणा ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए कोविड-19 आदेशों के तहत बताया कि जिला में सभी बाजारों मॉल दुकानों आदि को रात 8 बजे तक खोलने की तुरंत प्रभाव से अनुमति रहेगी। फॉर्मेसियों व दवाइयों की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रहेंगे।उन्होंने बताया कि दुकानदार और ग्राहक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रेस्तरां ढाबा अन्य भोजनालय और बार को अब रात 10:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति है जो सामाजिक दूरी के मानदंडों को अपनाने, नियमित स्वच्छता और कोविड- उपयुक्त व्यवहार के अधीन है।
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