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चम्बा ! मुख्य राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनभागीदारी को सशक्त बनाने और शासन व प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर प्रथम अपीलीय अधिकारियों और जन सूचना अधिकारियों के लिए आज बचत भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे । उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचना में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज को सुव्यवस्थित ढंग से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न वित्तीय नियमों और ऑफिस मैनुअल का कार्यालय दस्तावेज प्रबंधन में पालन सुनिश्चित बनाया जाएं । नरेंद्र चौहान ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम से व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील भी बनाया है । अधिनियम के माध्यम से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 80 से 90 हजार तक आवेदन प्राप्त होते हैं । नरेंद्र चौहान ने अधिकारियों से अनावश्यक गोपनीयता की प्रवृति से बचनेे को कहा । उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्था में लोगों को उन सभी निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने इस दौरान प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तौर पर निष्पादन करने और अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के साथ उपस्थित अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए उनकी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान भी किया । इससे पहले उपायुक्त डीसी राणा ने मुख्य राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल एवं टोपी भेंट कर सम्मानित किया । कार्यशाला में सहायक प्रोफेसर राजेंद्र कपूर ने आरटीआई एक्ट 2005 और हिमाचल प्रदेश आरटीआई एक्ट नियम 2006 के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, सहायक आयुक्त मनीष चौधरी, एसडीएम चंबा अरुण कुमार, एसडीएम तीसा गिरीश सामरा,एसडीएम भरमौर असीम सूद सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे ।
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