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चम्बा ! जिला दण्डाधिकारी चंबा डी सी राणा ने कहा कि विधानसभा चुनाव-2022 के दृष्टिगत 13 अक्तूबर से 08 दिसम्बर, 2022 तक जिलाभर में किसी को भी हथियार ले जाने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है l जिला दण्डाधिकारी ने आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के दिनांक 15 अक्टूबर के निर्देशों के अनुसार लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है, बिना लाइसेंस के हथियार और गोला बारूद के परिवहन पर भी प्रतिबंध है उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने लोगों से इस अवधि के दौरान उपरोक्त मानकों की अनुपालना करने की अपील की है l हालांकि सेना, पैरामीलिट्री, गृह रक्षक और पुलिस के जवानों इसके अलावा पुलिस थाना में हथियार जमा कराने के लिए आने वाले लोगों पर पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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