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चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने राम सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गांव मदाली तहसील नकोदर जिला जालंधर पंजाब और संजू पुत्र छेंका राम निवासी गांव व डाकघर सिमणी तहसील सलूणी जिला चम्बा को चरस तस्करी करने के जुर्म में बुधवार को 11 वर्ष का कठोर कारावास और प्रति व्यक्ति एक लाख दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 21 नवंबर 2017 को सुबह समय करीब 10 बजकर 45 बजे पुलिस दल ने मुख्य आरक्षी विवेक की अगुवाई में चम्बा -पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तुन्नुहट्टी बैरियर पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान मार्ग पर से गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। इसी बीच चम्बा की ओर से आई निगम की बस नंबर एचपी-73-4528 को जांच के लिए रोका गया था। जब जांच के लिए पुलिस दल बस में दाखिल हुआ तो सीट नंबर 25 पर बैठा यात्री अचानक घबरा गया। उस यात्री के बाद एक सफेद, लाल और नीले रंग का बैग भी था। उसकी सीट के आगे बैठे विशाल पुत्र किशन निवासी गांव बोड़ी तहसील व जिला चम्बा , देविंद्र पुत्र हंसराज निवासी गांव सागला तहसील सलूणी जिला चम्बा और बस परिचालक शीशपालनिवासी इंदपुर तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा की उपस्थिति में बैग की तलाशी ली गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम राम सिंह बताया। जब पुलिस दल ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से 3.180 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोपी राम सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। छानबीन के दौरान पाया गया कि संजू नामक व्यक्ति ने साजिश रची थी। पुलिस की ओर से छानबीन पूरी करने के बाद मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 व 29 के तहत चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई थी ।माननीय न्यायालय ने बुधवार को उक्त दोनों को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष कठोर कारावास और प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
चम्बा ! जिला एवं सत्र न्यायधीश चम्बा राजेश तोमर की अदालत ने राम सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी गांव मदाली तहसील नकोदर जिला जालंधर पंजाब और संजू पुत्र छेंका राम निवासी गांव व डाकघर सिमणी तहसील सलूणी जिला चम्बा को चरस तस्करी करने के जुर्म में बुधवार को 11 वर्ष का कठोर कारावास और प्रति व्यक्ति एक लाख दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 21 नवंबर 2017 को सुबह समय करीब 10 बजकर 45 बजे पुलिस दल ने मुख्य आरक्षी विवेक की अगुवाई में चम्बा -पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तुन्नुहट्टी बैरियर पर नाकाबंदी की हुई थी।
इस दौरान मार्ग पर से गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। इसी बीच चम्बा की ओर से आई निगम की बस नंबर एचपी-73-4528 को जांच के लिए रोका गया था। जब जांच के लिए पुलिस दल बस में दाखिल हुआ तो सीट नंबर 25 पर बैठा यात्री अचानक घबरा गया। उस यात्री के बाद एक सफेद, लाल और नीले रंग का बैग भी था। उसकी सीट के आगे बैठे विशाल पुत्र किशन निवासी गांव बोड़ी तहसील व जिला चम्बा , देविंद्र पुत्र हंसराज निवासी गांव सागला तहसील सलूणी जिला चम्बा और बस परिचालक शीशपालनिवासी इंदपुर तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा की उपस्थिति में बैग की तलाशी ली गई।
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पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम राम सिंह बताया। जब पुलिस दल ने बैग की तलाशी ली तो उसमें से 3.180 किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत आरोपी राम सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। छानबीन के दौरान पाया गया कि संजू नामक व्यक्ति ने साजिश रची थी। पुलिस की ओर से छानबीन पूरी करने के बाद मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 व 29 के तहत चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई थी ।माननीय न्यायालय ने बुधवार को उक्त दोनों को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष कठोर कारावास और प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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