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चम्बा ! 27 जनवरी 2019 को चरस तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी नरैणु उर्फ करण पुत्र बसंत निवासी गांव नौसेरा डाकघर गनेड तहसील चुराह जिला चम्बा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा शरद कुमार लगवाल की अदालत में पेश किया गया। जहां पर चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी को डेढ़ लाख तक का जुर्माना भी किया गया है। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास और भुगतना पड़ेगा। आरोपी गांव नौसेरा डाकघर गनेड तहसील चुराह जिला चम्बा का रहने वाला है और 27 जनवरी 2019 को उसके पास से 5 किलो 555 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसकी वजह से पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस थाना में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले में जुड़ी कागज़ी कार्यवाही निपटाने के बाद चालान आगामी कार्यवाही के लिए अदालत में दायर कर दिया गया और 12 गवाह पेश कर नरैणु उर्फ करण पर लगे चरस तस्करी के आरोपों को साबित किया गया।
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