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चम्बा ! जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला में रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति के अनुरूप कोरोना वायरस संक्रमण से एहतियातन सावधानियों और प्रतिबंधों की आवश्यकता है। जिला दंडाधिकारी ने ‘नो मास्क, नो सर्विस’ के नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। जिला में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और अन्य किसी भी तरह के आयोजन इंडोर, कवर्ड एरिया या खुले स्थानों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किए जा सकेंगे। ये आयोजन कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों एवं सावधानियों की अनुपालना की शर्त पर ही किए जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार जिला में होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे ,लेकिन इनमें भी कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, खेल परिसर, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों पर लंगर पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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