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चम्बा ! कार्यवाहक उपमंडल दंडाधिकारी सलूणी जगन ठाकुर ने ग्राम पंचायत सियूला के तहत गांव सरार और ग्राम पंचायत किहार के गांव मैडा को 13 जुलाई से अगले आदेशों तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि खंड चिकित्साधिकारी किहार द्वारा सैंपलिंग के दौरान अधिक संख्या में कोविड-19 से पॉजिटिव मामलों के पाए जाने की सूचना पर संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144(1) के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत सियूला के गांव सरार और ग्राम पंचायत किहार के गांव मैडा को 13 जुलाई से अगले आदेशों तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है । जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के तहत अपने घर से बाहर निकलने और इधर-उधर पैदल या वाहन द्वारा सार्वजनिक स्थान पर घूमने को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है । इसके अलावा चार से अधिक व्यक्तियों को किसी एक स्थान पर एकत्रित होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित होम डिलीवरी सेवाओं के अलावा अलावा अन्य सभी दुकानें , व्यापारिक संस्थान और बैंक अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, पुलिस कर्मी और आपातकालीन व स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से संबंधित कर्मियों और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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