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चम्बा ! जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विजय सिंह हमलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप राशन कार्ड डाटाबेस में दिव्यांगों की प्रविष्टियां दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लाभार्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति को संबंधित उचित मूल्य की दुकान पर जमा करवाना होगा ,इसके तुरंत बाद विभाग द्वारा उनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीपीएच का राशन कार्ड बनाया जाएगा। लाभार्थियों को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटो प्रति की पिछली तरफ राशन कार्ड नंबर ,आधार नंबर, मोबाइल नंबर , जाति की श्रेणी अंकित करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए विभागीय टोल फ्री दूरभाष नंबर 1967 या जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय के दूरभाष नंबर 01899-222401 पर संपर्क किया जा सकता है।
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