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चम्बा ! जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले चंबा विजय सिंह हमलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्ड धारक जिन्होंने अभी तक उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे अपनी ई-केवाईसी शीघ्र करवा ले। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 2 जून से पूर्व किए जा रहे राशन कार्ड सदस्य के ई -केवाईसी के कार्य को सरकार के निर्देशों के अनुसार करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे राशन कार्ड उपभोक्ता जो रोजगार , शिक्षा व किन्हीं अन्य कारणों से जिला चंबा से बाहर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड नंबर दिखाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों द्वारा एक मुफ्त रिफिल करवा लिया है वे अपनी संबंधित गैस एजेंसी में दूसरा निशुल्क रिफिल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डिपो संचालकों द्वारा सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार राशन कार्ड सदस्यों का ई -केवाईसी ना करने बारे माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश (शिमला) में याचिका दायर की थी और उस याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।
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