- विज्ञापन (Article Top Ad) -
किन्नौर ! अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्वरूप चंद्र पुत्र श्री चंदू राम गांव पंकज डाकखाना गार्ड तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 25 साल को चरस रखने व बेचने के मामले में 10 साल कठोर कारावास तथा ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 15 फरवरी 2019 को जब पुलिस पार्टी एसआई जगजीत सिंह स्टेट न्यूरोप्टिक्स एंड क्राइम कंट्रोल यूनिट रेंज शिमला की अगवाई में मादक पदार्थ तथा अपराध रोकथाम हेतु रामपुर की तरफ रवाना थी तथा सैंज से करीब 400 मीटर आगे नाका लगाया हुआ था उस समय करीब 1:00 बजे एक व्यक्ति सेन की तरफ से अपनी पीठ में एक बैग में आ रहा था जो पुलिस को देखकर डर गया तथा भागने का प्रयास करने लगा शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोका तथा उसके द्वारा उठाए हुए बैग के बारे में पूछा तो वह आनाकानी करने लगा। पुलिस के पूछने पर उसने अपना नाम स्वरूप चंद्र निवासी पंकज ने बताया पुलिस को बैग में किसी चोरी के सामान का शक होने पर बैग की तलाशी ली गई। आज 23 अप्रैल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्वरूप चंद्र पुत्र श्री चंदू राम गांव पंकज डाकखाना गार्ड तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 25 साल को चरस रखने व बेचने के मामले में 10 साल कठोर कारावास तथा ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
किन्नौर ! अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्वरूप चंद्र पुत्र श्री चंदू राम गांव पंकज डाकखाना गार्ड तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 25 साल को चरस रखने व बेचने के मामले में 10 साल कठोर कारावास तथा ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 15 फरवरी 2019 को जब पुलिस पार्टी एसआई जगजीत सिंह स्टेट न्यूरोप्टिक्स एंड क्राइम कंट्रोल यूनिट रेंज शिमला की अगवाई में मादक पदार्थ तथा अपराध रोकथाम हेतु रामपुर की तरफ रवाना थी तथा सैंज से करीब 400 मीटर आगे नाका लगाया हुआ था उस समय करीब 1:00 बजे एक व्यक्ति सेन की तरफ से अपनी पीठ में एक बैग में आ रहा था जो पुलिस को देखकर डर गया तथा भागने का प्रयास करने लगा शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोका तथा उसके द्वारा उठाए हुए बैग के बारे में पूछा तो वह आनाकानी करने लगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
पुलिस के पूछने पर उसने अपना नाम स्वरूप चंद्र निवासी पंकज ने बताया पुलिस को बैग में किसी चोरी के सामान का शक होने पर बैग की तलाशी ली गई। आज 23 अप्रैल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्वरूप चंद्र पुत्र श्री चंदू राम गांव पंकज डाकखाना गार्ड तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 25 साल को चरस रखने व बेचने के मामले में 10 साल कठोर कारावास तथा ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -